UCC Marriage Registration 2025: जाने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, पात्रता व दस्तावेज

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UCC Marriage Registration: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इसके अनुसार अब विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना जरूरी है। राज्य में विवाह करने वाले हर जोड़े को साठ दिनों के भीतर विवाह पंजीकरण पूरा करना होगा। इस प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने ucc.uk.gov.in नाम से एक वेबसाइट बनाई है, जहां लोग बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। अगर आप भी UCC Marriage Registration की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े जिसमे हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारिया प्रदान करेंगे। 

UCC Marriage Registration क्या है 

UCC (Uniform Civil Code) के अनुसार, सरकार ने 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के बीच हुई सभी शादियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इन शादियों का पंजीकरण अगले छह महीने के भीतर होना चाहिए। 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली शादियों के लिए, जोड़ों को अपनी शादी की तारीख से साठ दिनों के भीतर पंजीकरण पूरा करना होगा। यदि दिए गए समय के भीतर पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो अतिरिक्त विलंब शुल्क लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए, उत्तराखंड सरकार ने ucc.uk.gov.in नाम से एक वेबसाइट बनाई है। लोग मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। जो लोग खुद आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं। 

UCC Marriage Registration का उद्देश्य 

समान नागरिक संहिता लाने का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए समान कानून बनाना और विवाह पंजीकरण को कानूनी रूप से मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस नियम से राज्य में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और विवाह से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को और स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में इस कानून को लागू करने के बाद सभी शादियों का पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली किसी भी शादी का पंजीकरण साठ दिनों के भीतर होना जरूरी है। अगर समय पर शादी का पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो विलंब शुल्क लगेगा। साथ ही तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य हो गया है। यह कानून विवाह से जुड़े मामलों में बेहतर नियम, स्पष्टता और कानूनी सुरक्षा लाएगा, जिससे समाज के सभी लोगों को मदद मिलेगी।

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मुख्य तथ्य UCC Marriage Registration 

आर्टिकल का नाम UCC Marriage Registration 
किसने शुरू किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
राज्य उत्तराखंड
वर्ष 2025
उद्देश्य सभी के लिए समान कानून और विवाह पंजीकरण को कानूनी रूप से मजबूत बनाना
आधिकारिक वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in/

पात्रता मापदंड 

  • उत्तराखंड में रहने वाले हर व्यक्ति को इस नियम का पालन करना होगा।
  • यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो।
  • जो लोग आधिकारिक रूप से अपनी शादी को पंजीकृत कराना चाहते हैं, उन्हें इस प्रक्रिया का पालन करना होगा।
  • शादी करने वाले दोनों व्यक्तियों को बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से सहमत होना चाहिए।
  • दूल्हा और दुल्हन की कानूनी रूप से स्वीकृत विवाह आयु होनी चाहिए।

लाभ 

  • UCC Marriage Registration से शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप को उचित कानूनी मान्यता मिलेगी, जिससे विवाद कम होंगे।
  • यह कानून विवाह, उत्तराधिकार और तलाक के मामलों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।
  • विवाहों का उचित रिकॉर्ड धोखाधड़ी और अवैध प्रथाओं को रोकेगा।
  • नागरिक अपने फ़ोन या कंप्यूटर से आसानी से अपनी शादी का पंजीकरण कर सकते हैं।
  • कानूनी रिकॉर्ड के ज़रिए फ़र्जी विवाह, बहुविवाह और झूठे दावों से बचा जा सकता है।

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आवश्यक दस्तावेज 

  • पति और पत्नी को पंजीकरण के लिए आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
  • यदि विवाह प्रमाण पत्र पहले से मौजूद है, तो इसे प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • दूल्हा और दुल्हन को आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए पासपोर्ट आकार की तस्वीरें प्रदान करनी होंगी।
  • पंजीकरण के दौरान विवाह कहाँ और कब हुआ, इसका प्रमाण देना होगा।
  • गवाहों को विवाह की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

UCC Marriage Registration करने की प्रक्रिया 

  • UCC Marriage Registration प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर https://ucc.uk.gov.in/ वेबसाइट खोलें।
UCC Marriage Registration website
  • आगे बढ़ने के लिए वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध “Apply Now” या “Login” बटन पर क्लिक करें।
  • यदि पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं, तो “Register Here” विकल्प पर क्लिक करें और अपने लिए एक नया खाता बनाएँ।
Register Here
  • पंजीकरण करने के दो अलग-अलग तरीके हैं: आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना या आधार कार्ड के बिना मैन्युअल रूप से विवरण भरना।
  • अगर आप आधार प्रमाणीकरण का चयन करते हैं, तो अपना बारह अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और आपको भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) का उपयोग करके इसे सत्यापित करें।
Enter Aadhaar Number
  • अपने खाते में लॉग इन करने के बाद, पंजीकरण प्रक्रिया जारी रखने के लिए “Marriage Registration” विकल्प चुनें।
  • पंजीकरण फ़ॉर्म को सही ढंग से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के माध्यम से आवश्यक भुगतान करें और फिर अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा करें।
  • इस तरह आप आसानी से UCC Marriage Registration कर सकते है। 

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सम्पर्क सूत्र 

  • ईमेल हेल्पडेस्क:- ucc@ukgovernment.in
  • टोल फ्री नंबर:- 1800 180 2525
  • कार्यालय का पता:- यूसीसी की विशेषज्ञ समिति का कार्यालय, राज्य अतिथि गृह (एनेक्सी), राजभवन से सटा हुआ, देहरादून, 248001

पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

UCC एक नया कानून है जो विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी नियम लागू होते हैं।

UCC Marriage Registration किसे कराना होगा?

26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के बीच शादी करने वाले सभी जोड़ों को छह महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली शादियों को साठ दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होगा।

UCC Marriage Registration कहां कराया जा सकता है?

पंजीकरण मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करके (https://ucc.uk.gov.in) पर ऑनलाइन किया जा सकता है। जो लोग खुद आवेदन नहीं कर सकते, वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं।

अगर शादी समय पर रजिस्टर नहीं होती है तो क्या होता है?

अगर कोई जोड़ा तय समय में रजिस्टर नहीं करवा पाता है तो उसे लेट फीस देनी होगी।

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